दुर्घटना में मृत्यु होने पर हिताधिकारी को मिलेंगे रू. 10 लाख : पंजीकृत व्यापारियों को सुरक्षा कवच प्रदान करेगी मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना
Kunwar Diwakar Singh
Sat, Oct 25, 2025
बहराइच। प्रदेश में व्यापारियों के कल्याण हेतु, मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना लागू है। योजनान्तर्गत राज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर सरकार द्वारा मृतक के आश्रित परिजनों को एक मुश्त रू. 10 लाख की सहायता राशि का भुगतान राज्य कर विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य व्यापारियों को दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त (प्रशासन) राज्य कर बहराइच चन्द्र केश गौतम ने बताया कि बीमा की राशि प्राप्त करने के लिए सम्बंधित व्यापारी/परिवार सदस्य को अतिशीघ्र विलम्बतम् 06 माह के अन्दर विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन दावा प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा। दावा प्रपत्र के साथ पंचानामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। व्यापारी के पास पहचान प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड का होना अनिवार्य। व्यापारी की मृत्यु प्राकृतिक नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी व्यापारी अर्ह होंगे।
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