2 व 3 अक्टूबर को बंद रहेंगी आबकारी दुकाने : बन्दी हेतु किसी भी अनुज्ञापी को कोई अतिरिक्त प्रतिफल अथवा प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा
Kunwar Diwakar Singh
Wed, Oct 1, 2025
बहराइच। आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट अक्षय त्रिपाठी द्वारा जनपद की समस्त आबकारी की थोक एवं फुटकर दुकानें (देशी मदिरा, कम्पोजिट शॉप, भॉग, एफएल-9/9ए, एफएल-16/17, एफएल-41, एफएल-49 आदि) को गांधी जयन्ती के शुभ अवसर पर 02 अक्टूबर को पूर्ण रूप से बन्द रखने का आदेश दिये गये है। बन्दी हेतु किसी भी अनुज्ञापी को कोई अतिरिक्त प्रतिफल अथवा प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के लिए सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये है। इसी प्रकार दशहरा के अवसर पर 03 अक्टूबर को श्री दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन की संवेदनशीलता के दृष्टिगत कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु मादक पदार्थों के सेवन को प्रतिबन्धित करने के लिए श्री दुर्गा प्रतिमा विसर्जन स्थल एवं चिन्हित रूट पर पड़ने वाली जनपद की आबकारी की चिन्हित फुटकर दुकानें (जिसमें जनपद की थोक अनुज्ञापन शामिल नहीं है), को पूर्णतया बन्द रखे जाने का आदेश दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सभी सम्बन्धित तहसीलों के उप जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया गया है कि यदि ऐसी कोई आबकारी दुकान लोक शान्ति के दृष्टिगत विसर्जन स्थल या रूट की सूची में न शामिल होने के कारण बन्द किया जाना आवश्यक पाया जाय, तो स्थानीय स्तर पर यथा आवश्यकता उनकी बन्दी का निर्णय लेते हुये इसकी लिखित सूचना उसी दिन उपलब्ध कराया जाय। बन्दी हेतु किसी भी अनुज्ञापी को कोई अतिरिक्त प्रतिफल अथवा प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा।
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