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7,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया दण्डित

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लूट के आरोपी को 07 वर्ष के साधारण कारावास की सजा : 7,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया दण्डित

Kunwar Diwakar Singh

Wed, Oct 29, 2025

बहराइच। न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा चौधरी, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लूट के दोष सिद्ध आरोपी को 07 वर्ष का साधारण कारावास व 7,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया। थाना कोतवाली नानपारा पुलिस द्वारा मुअसं. 351/2021 से सम्बन्धित गिरफ्तारशुदा अभियुक्त परशुराम पुत्र स्व. मगरे चौरसिया निवासी पतरहीया, थाना को. नानपारा को रिमाण्ड व एक्स-रे हेतु दिनाँक 22.06.2021 को सुबह करीब 11.30 बजे बहराइच ले जाया जा रहा था। इसी दौरान अभियुक्त अचानक पुलिस आरक्षी के कंधे पर टंगी सरकारी 12 बोर पम्प एक्शन गन को लेकर भागने लगा। पुलिस द्वारा अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया गया जिस पर अभियुक्त ने पुलिस पर गन लोड करने की कोशिश करते हुये गोली मारने की धमकी दी। जवाबी कार्यवाही में प्रभारी निरीक्षक द्वारा आत्मरक्षार्थ अभियुक्त पर गोली चलाई गई। मुठभेड़ में अभियुक्त के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया था। जिसे गिरफ्तार करते हुये घटना कारित करने के प्रयास में थाना को.नानपारा में दिनाँक 22.06.2021 को मुअसं. 353/2021 धारा 392, 353, 324, 504, 506 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन विवेचक प्रभारी निरीक्षक मटेरा आर.पी. यादव द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त परशुराम पुत्र स्व. मगरे चौरसिया उपरोक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 392, 411, 353, 224, 504, 506 में आरोप-पत्र दिनांक 18.08.2021 को प्रेषित किया गया तथा न्यायालय द्वारा आरोपों को दिनांक 18.09.2021 को विरचित किया गया। प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 29.10.2025 को दोषी अभियुक्त परशुराम पुत्र स्व. मगरे चौरसिया उपरोक्त को 07 वर्ष का साधारण कारावास व 7,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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