प्राथमिक विद्यालय प्रथम बड़ीहाट में बच्चों को किया गया जागरूक : बच्चों को कानून की जानकारी दे तथा उनके प्रति सहजता का व्यवहार रखे
Kunwar Diwakar Singh
Wed, Sep 30, 2026
बहराइच। जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार सचिव विनोद कुमार यादव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पॉक्सो अधिनियम, 2012 (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) के प्रावधानों एवं उसके कानूनी परिणामों के संबंध में प्राथमिक विद्यालय प्रथम बड़ीहाट में प्रधानाचार्या तथा शिक्षिकाओं की उपस्थिति में स्कूल के बच्चों को असिस्टेंट लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल द्वारा जागरूक किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बालकों को जागरूक किया साथ ही शिक्षिकाओं से अपील कि की बालकों के लिए सुरक्षित वातावरण का माहोल रखे एवं उन्हें समय-समय पर अच्छे एवं बुरे स्पर्श की जानकारी देंते रहें। अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों को उनके अधिकारों एवं कानून की जानकारी प्रदान करने के साथ उनके प्रति सहजता का व्यवहार रखे और उनके साथ समय व्यतीत करें। संकट की स्थिति में यदि आवश्यक हो तो उपलब्ध सहायता सेवाओं हेल्पलाइन चाइल्डलाइन 1098, पुलिस 112, बाल कल्याण समिति अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता प्राप्त का उपयोग करें।
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