: गुण्डा एक्ट के तहत 02 अपराधी हुए जिला बदर
Admin
Mon, Apr 10, 202302 व्यक्तियों को 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किया गया पाबन्द
01 शस्त्र धारक का निरस्त हुआ लाइसेन्स
बहराइच। जनपद में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने तथा नगर निकाय चुनाव को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराए जाने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा 02 अपराधियों के विरूद्ध धारा 3 (1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है। इसके अलावा 02 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थानें में 06 माह उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं साथ ही 01 २ास्त्रधारक के लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना बौण्डी के ग्राम धरेहरा नकदिलपुर अटोडर नि. प्रमोद सिंह पुत्र बड़कऊ सिंह उर्फ शिव कुमार सिंह तथा थाना पयागपुर के ग्राम नूरपूर नि. नन्दू पुत्र राम सूरत को 06 माह के जिला बदर किया गया है। इसके अलावा थाना कोतवाली नानपारा अन्तर्गत ग्राम मंगलपुरवा नि. आजताब हुसैन पुत्र सुलेमान उर्फ कलूटे तथा मोहब्बत अली उर्फ डिबरू पुत्र गुलाम वारिस उर्फ मूसे को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। जबकि थाना धाता जिला फतेहपुर के ग्राम नरसिंहपुर कबरहा नि. धीरेन्द्र सिंह उर्फ छोटकौना पुत्र स्व. राजेन्द्र सिंह के विरूद्ध धारा 17(3) २ास्त्र अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनके २ास्त्र (राइफल) के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है।
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