एसओ समेत 20 पुलिसकर्मियों पर दर्ज होगी रिपोर्ट : कोर्ट ने दिया आदेश
Kunwar Diwakar Singh
Wed, Oct 28, 2026
बहराइच। पिता-पुत्र को फर्जी मामले में फंसाकर जेल भेजने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तत्कालीन सुजौली थाना प्रभारी समेत 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। सुजौली थाना क्षेत्र के विजय नगर निवासी नंद गोपाल यादव ने बताया कि 23 अगस्त 2024 को तत्कालीन सुजौली थाना प्रभारी 20 पुलिसकर्मियों के साथ जबरन उनके घर में घुस आए और परिजनों से अभद्रता की। 24 अगस्त की शाम करीब सात बजे पुलिसकर्मी दोबारा उनके घर पहुंचे और उन्हें व उनके छोटे बेटे सुजीत को जबरन थाने ले गए और फर्जी मामले में फंसाकर जेल भेज दिया। नंद गोपाल ने बताया कि उनका बड़ा बेटा विमलेश सुल्तानपुर में पुलिस विभाग में कार्यरत है। जेल से छूटने के बाद उन्होंने अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय में वाद दायर किया। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 13 अक्टूबर को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया, लेकिन आदेश के बावजूद अब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। सीओ मोतीपुर अमित कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश की जानकारी मिली है, जिले से बाहर होने के कारण लौटने पर कार्रवाई की जानकारी देंगे।
तहसील कैसरगंज से निर्गत आय प्रमाण-पत्र हुआ निरस्त
बहराइच। उप जिलाधिकारी कैसरगंज ने बताया कि उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका सं. रिट-सी 6352/206 कीर्ति शुक्ला बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में मा. न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 जुलाई 2026 के अनुपालन में श्रीमती दीपा गुप्ता पत्नी पवन कुमार गुप्ता, निवासी ग्राम हरनी औसेरी, परगना हिसामपुर, विकास खण्ड जरवल, तहसील कैसरगंज, जनपद बहराइच के आय प्रमाण-पत्र हेतु आनलाईन आवेदन पत्र क्रमांक 251800010181486 के सापेक्ष 01 दिसम्बर 2025 को निर्गत आय प्रमाण-पत्र संख्या 504251037792 की जांच में पाया गया कि आवेदिका द्वारा तथ्यों को छुपाकर तथा धोखे से उक्त आय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त के दृष्टिगत मासिक आय को छुपाते हुये किये गये आवेदन के आधार पर सम्बन्धित के पक्ष में तहसील कैसरगंज से निर्गत आय प्रमाण पत्र सख्या 504251037792 को निरस्त किया जाता है।
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