गैर इरादतन हत्या के प्रयास में दोषी को पांच साल की सजा : आपरेशन कन्विक्शन के तहत 16 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला
Kunwar Diwakar Singh
Thu, Oct 29, 2026
बहराइच। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री शैली राय की कोर्ट ने 16 साल पुराने गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में दोषी अर्जुन को 5 साल के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न भरने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वादी दुर्गा प्रसाद शुक्ला तत्कालीन प्रधान प्रतिनिधि थे। 18 जुलाई 2008 को वह पुलिया मरम्मत के लिए मजदूर बुलाने मन्सूरपुरवा गए थे। लौटते समय अर्जुन पुत्र महादेव निवासी मन्सूरपुरवा ने गाली-गलौज करते हुए लाठी से हमला कर दिया। इस मामले में थाना रामगांव में मुकदमा संख्या 661/2008 धारा 308 समेत अन्य धाराओं में दर्ज हुआ था। एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, थाना रामगांव पुलिस और एडीजीसी सुनील कुमार जायसवाल की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने 29.10.2026 को दोषी को सजा सुनाई।
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