: जंगल में शीशम पेड़ काटते एक गिरफ्तार
Fri, Aug 2, 2024
मौके से 08 अदद गोल शीशम लकड़ी व आरा बरामद
बहराइच। जंगल में शीशम पेड़ काटते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। मौके से मौके से 08 अदद गोल शीशम लकड़ी व आरा बरामद किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग बी.शिव शकर के नेतृत्व में अवैध कटान एवं अवैध शिकार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में गश्ती दल द्वारा गुरूवार रात्रि मोतीपुर रेंज के राजापुर बीट कक्ष संख्या 9 बाघ संरक्षित क्षेत्र में अवैध प्रवेश कर बहुमूल्य प्रजाति शीशम पेड़ की अवैध कटान करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान लल्लू पुत्र हुसैनी निवासी ग्राम गुलरा बक्सहिया थाना मोतीपुर के रूप में की गई। मौके से 08 अदद गोल शीशम लकड़ी, कटान में प्रयुक्त आरा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध वन संरक्षण अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी टीम में क्षेत्रीय वनाधिकारी सुरेन्द्र कुमार तिवारी, वन दरोगा राम किशुन यादव, बीट वाचर गोविन्द यादव, बीट वाचर नरायन शामिल रहे।
: 50 ग्राम हेरोइन के साथ तस्कर धराया
Fri, Aug 2, 2024
रुपईडीहा, बहराइच। थाना रूपईडीहा पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम ने 50 ग्राम हेरोइन के साथ एक तस्कर को धर दबोचा। भारत-नेपाल सीमा पर 59वी वाहिनी एसएसबी के कमांडेंट कैलाश चंद रमोला के नेतृत्व में एसएसबी के सीमा सुरक्षा बल जवानों द्वारा लगातार स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त टीम बनाकर कर सुरक्षा तथा अन्य अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहें है। इसी क्रम में एसएसबी बलाईगाँव व मोतीपुर पुलिस की संयुक्त गश्ती दल शाम के समय चौधरीगाँव से बलईगाँव की तरह जा थे कि सड़क के मोड़ पर गाड़ियों की तलाशी हो रही थी। तभी कंपनी इंचार्ज को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की एक नीले रंग की मोटरसाइकिल मटेहीबाजार की तरफ से बलईगांव जा रही है जिसमें कुछ नशीली वस्तु है। इस सूचना को गश्ती दल को साझा किया गया। इसमें चौकी इंचार्ज बलई गांव के अश्विनी कुमार पांडेय ने संयुक्त टीम के साथ मोड़ के पास घेराबंदी कर आने जाने वाली गाड़ियों की सघन जाँच शुरू की। तभी एक मोटरसाइकिल तेजी से मोड़ के पास आकर मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन जवानों द्वारा गाड़ी को रोक लिया गया। पकड़े गए तस्कर की पहचान जमाल खान पुत्र महमूद खान निवासी गंभीरवा के रूप में की गई। इसी दौरान कानूनी प्रक्रिया के तहत जाँच करने पर काली प्लास्टिक की एक थैली बरामद हुआ। जिसमें भूरे रंग का पाउडर बरामद हुआ। जिसका वजन 50 ग्राम था। इसके बाद गश्ती दल में शामिल डॉग स्काउड से जाँच कराने पर भी नशे का सामान होने की बात पुष्टि हुई। पुलिस और जवानों द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर पकड़े गए व्यक्ति ने बताया कि उसके पास हेरोइन है जो बहराइच में एक व्यक्ति से लिया हूँ और बलईगाँव में देना था। इसे बेचकर ही मैं अपना जीवनयापन करता हूँ। पुलिस द्वारा उक्त बयान के आधार पर आगे की जाँच की जा रही है। एनडीपीएस एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई हेतु मोतीपुर पुलिस में एफआईआर दर्ज की गयी है। जिसे आगे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। एसएसबी के अनुसार सीमाक्षेत्र में नशे से बचने के लिए लगातार जन जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। आगे भी इस अपराध से जुड़े लोगों पर लगतार कारवाई की जाएगी। पकड़े गए टीम में एसएसबी के निरीक्षक विपिन कुमार, आरक्षी शुभम, आरक्षी योगेश कुमार, आरक्षी शोभाराम सरकार, आरक्षी उत्तम यादव और अश्विनी कुमार पांडे चौकी इंचार्ज बलई गांव और उनके साथ में हमराह कांस्टेबल तनवीर अहमद, कांस्टेबल ललित कुमार मौजूद थे।
: नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपियों को 20 वर्ष की सजा
Wed, Jul 31, 2024
बहराइच। नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के तीन आरोपियों को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 80 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न अदा करने की स्थिति में सात माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। मामला बीते 22 अक्टूबर 2017 का है। थाना कैसरगंज के एक गांव निवासिनी महिला द्वारा गांव के गुड्डू सिंह उर्फ संजय सिंह, गजेन्द्र सिंह व शक्ति सिंह के विरूद्ध अपनी नाबालिग बालिका को भगा ले जाने का मामला पंजीकृत कराया गया था। विवेचना उपरान्त मुकदमें में धारा 376डी व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी करते हुए 14 अगस्त 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। मामला न्यायालय पास्को एक्ट दीपकांत मणि की अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने बचाव पक्ष व आरोपी पक्ष की बहस सुनने के बाद गुड्डू उर्फ संजय सिंह पुत्र सुरेश सिंह, शक्ति सिंह उर्फ कौशलेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र पवन कुमार सिंह व गजेन्द्र सिंह पुत्र दिलीप सिंह निवासीगण सरैया बगिया रसूलाबाद कोतवाली कैसरगंज को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है। वहीं एक अन्य अभियुक्त अरविन्द सिंह पुत्र दिलीप सिंह निवासी उपरोक्त को एक वर्ष की सजा व पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं एनडीपीएस एक्ट के एक आरोपी आसिफ उर्फ मोघे निवासी तकिया थाना जरवलरोड को न्यायालय एसएसजे चतुर्थ एनडीपीएस एक्ट की अदालत द्वारा दोषी मानते हुए आठ माह का कठोर कारावास व दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है।