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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा : 60,000 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

Kunwar Diwakar Singh

Wed, Jul 16, 2025

बहराइच। न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपकान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई व 60,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वादी मुकदमा द्वारा स्थानीय थाना पर सूचना दी गयी कि वादी जनपद बहराइच के थाना पयागपुर क्षेत्र के एक ईट भट्ठा पर अपने परिवार के साथ रहकर ईट पथाई का कार्य करता है। जहां विपक्षी शंकर चौहान उर्फ विष्णु चौहान पुत्र उमेश चौहान निवासी ककरहवा मौजा दिगितपुरवा थाना विशेश्वरगंज वहीं भट्ठे पर ईट भराई का काम करता था। दिनांक 18.02.2021 को समय करीब 04 बजे अभियुक्त अपने अज्ञात साथी के साथ मोटरसाइकिल से वादी की पुत्री (पीड़िता) उम्र करीब 14 वर्ष को भट्ठे से बहला-फुसलाकर भगा ले गया। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना पयागपुर में दिनांक-19.02.2021 को दी गयी तहरीर के आधार पर मुअसं. 46/2021 धारा-363 भा.द.वि. के तहत शंकर चौहान उर्फ विष्णु चौहान पुत्र उमेश चौहान निवासी ककरहवा मौजा दिगितपुरवा थाना विशेश्वरगंज के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक उ.नि. महांत शर्मा द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त शंकर चौहान उर्फ विष्णु चौहान उपरोक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 09.06.2021 को अन्तर्गत धारा 363, 376 भा.द.वि. व 3/4 पॉक्सो एक्ट में प्रेषित किया गया तथा न्यायालय द्वारा आरोपों को दिनांक 23.07.2021 को विरचित किया गया। उक्त अभियोग मे न्यायालय/पीठासीन अधिकारी दीप कान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) द्वारा प्रभारी थाना पयागपुर, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय, जिला शासकीय अधिवक्ता सन्त प्रताप सिंह तथा कोर्ट मोहर्रिर का. बृजेश कुमार साहनी, म.आ. सुषमा गौतम व थाना पैरोकार का. शिवपूजन वर्मा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 16.07.2025 को दोषी अभियुक्त शंकर चौहान उर्फ विष्णु चौहान उपरोक्त को आजीवन कारावास व 60,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अधिरोपित सम्पूर्ण अर्थदण्ड की धनराशि पीड़िता को उसके चिकित्सीय व्यय व पुनर्वास हेतु प्रदान करायी जाएगी।

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