: चिलवरिया बाजार में भड़काऊ नारे लगाने वाले पांच उपद्रवी गिरफ्तार
Tue, Oct 31, 2023
बहराइच। समुदाय विशेष के युवकों द्वारा हिंदू समुदाय के लोगों के साथ मारपीट और गाली गलौज तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में कोतवाली देहात पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी ने बीते दिनों एक युवक सहित अन्य लोगों पर हमला किया था तथा पाकिस्तान जिंदाबाद सहित अल्लाह हू अकबर और नारे तकबीर जैसे भड़काऊ नारे लगा कर अन्य उपद्रवियों को इकट्ठा किया था। कोतवाली देहात पुलिस ने नारा लगाने वाले पांच लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस फरार अन्य नामजद और अज्ञात लोगों की तलाश में दबिश दे रही है। ज्ञातव्य हो कि कोतवाली देहात अंतर्गत चिलवरिया बाजार में शनिवार को अमन सोनी पुत्र संतोष सोनी पर समुदाय विशेष के लोगों ने हमला कर दिया था। विरोध करने पर अल्लाह हू अकबर नारे तकदीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सैकड़ो की भीड़ एकत्रित कर लिया था। समुदाय विशेष के लोगों के हमले में अमन सोनी समेत पांच लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। सोमवार को मामले की शिकायत लोगों ने डीजीपी से कर दी। पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने कोतवाली देहात पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली देहात के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार पांडे द्वारा गठित टीम ने इमलिया पुरानी बाजार निवासी इरशाद अहमद उर्फ शानू पुत्र अली अहमद, मोहम्मद मजीद पुत्र मोहम्मद शरीफ, कमरुद्दीन अहमद पुत्र मोहम्मद रईस, मोहम्मद शमी पुत्र मोहम्मद इब्राहिम व नूर बाबू को गिरफ्तार किया। मोहम्मद शमी उर्फ टायफून व कमरूद्दीन अहमद के विरुद्ध पहले से ही देश विरोधी नारे लगाने, उपद्रव, चोरी, मारपीट, बलवा व हत्या के प्रयास सहित कई अन्य मामले दर्ज है। गिरफ्तारी टीम में चिलवरिया चौकी प्रभारी अजय प्रताप यादव, हे.का.इन्द्रेश पासवान, हे.का.ओंकार नाथ यादव, का.अंगद चौरसिया, का.अमित पटेल शामिल रहे।
: पिकअप ने बाइक सवार को मारी ठोकर, दम्पति व चार माह की बेटी की मौत
Tue, Oct 31, 2023
बहराइच। बाइक से छह बच्चों और पत्नी को ससुराल ले जा रहे ग्रामीण की बाइक और पिकअप वाहन में रात को टक्कर हो गई। हादसे में मौके पर ही दंपती की मौत हो गई। जबकि चार माह की बेटी ने लखनऊ ले जाते समय दम तोड दिया। तीन बेटियों का इलाज चल रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने घटना का निरीक्षण किया है। रामगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत काजीजोत अकेलवा बाजार निवासी दुर्गेश पुत्र महरु की ससुराल हरदी थाना क्षेत्र के ग्राम करेहना में है। सोमवार रात को दुर्गेश बाइक से अपनी पत्नी शकुंतला और छह बच्चों को बैठाकर ससुराल कनेहरा जा रहा था। कोतवाली देहात अंतर्गत नानपारा बाईपास सब्जी मंडी के पास त्रिमुहानी रोड पर रात 10.30 बजे पिकअप ने बाइक में ठोकर मार दी। जिससे पति और पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि बाइक सवार छह बच्चे लक्ष्मी 12, कोमल 8, मनीषा 6, सजल 10, शिवांगी 4 और रागिनी 4 माह घायल हो गए। हादसे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। रात 11 बजे अस्पताल चौकी में तैनात सिपाही अखिलेश कुमार वर्मा, नीलेश ने तत्काल एंबुलेंस से बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान डॉक्टर शिवम मिश्रा ने रागिनी और चार माह के सजल हो को लखनऊ रेफर कर दिया। लखनऊ ले जाते समय रास्ते में चार माह की बच्ची रागिनी की मौत हो गई। जबकि अन्य का इलाज चल रहा है। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा. पवित्र मोहन त्रिपाठी ने जिला अस्पताल पहुंच कर भर्ती बच्चों का हाल जाना। एएसपी ग्रामीण ने बताया कि एक बाइक पर आठ लोग सवार थे। हादसे में दंपती और बेटी की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
: आतिशबाज़ी विक्रय दुकानों पर अग्निसुरक्षा के लिए जारी की गई एडवाईज़री
Mon, Oct 30, 2023
बहराइच। मुख्य अग्निशमन अधिकारी बहराइच द्वारा आगामी दीपावली त्यौहार में स्थाई, अस्थाई आतिशवाजी विक्रय स्थलों पर अग्निसुरक्षा व्यवस्था हेतु विस्फोटक अधिनियम 1884 व एक्प्लोसिव रूल्स-2008 की धारा 83 एवं 84 में निहित सुरक्षा निर्देशों का पालन करने हेतु एडवाईजरी जारी की गई है। सी.एफ.ओ. ने बताया कि स्थायी आतिशबाजी विक्रय की दुकान ब्रिक स्टोन एवं कंक्रीट की बनी होनी चाहिए। जिसका एरिया 09 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए तथा 50 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। दुकान भूतल पर होनी चाहिए जो दूसरे भवनों से तथा आबादी से अलग हो तथा भवन में आने-जाने का अलग-अलग 02 द्वार होना चाहिए जो बाहर खुलते हो। स्थायी आतिशबाजी विक्रय की दुकान बेसमेन्ट एवं प्रथम तल पर तथा जीने के नीचे एवं दायें-बायें नहीं होनी चाहिए। स्थायी आतिशवाजी विक्रय की दुकान रोड पर होनी चाहिए ताकि अग्निशमन वाहन आसानी से आवागमन कर सकें। दुकान में कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लाइंसेस, बैट्री ऑयल लैम्प नहीं होना चाहिए जो कि स्पार्क पैदा करे। समस्त इलेक्ट्रिक वायरिंग सील्ड एवं मैकेनिकली प्रोटेक्टेड होने चाहिए। मुख्य स्विच अथय सर्किट ब्रेकर दुकान के बाहर होना चाहिए। दुकान में कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लाइंसेस, बैट्री ऑयल लैम्प नहीं होना चाहिए जो कि स्पार्क पैदा करे। समस्त इलेक्ट्रिक वायरिंग सील्ड एवं मैकेनिकली प्रोटेक्टेड होने चाहिए। मुख्य स्विच अथवा सर्किट ब्रेकर दुकान के बाहर स्थापित होना चाहिए। इसी प्रकार अस्थायी आतिशबाजी दुकान के सम्बन्ध में सुझाव दिया गया है कि प्रशासन द्वारा निर्धारित खुलें एवं सुरक्षित स्थान पर ही दुकाने लगायी जा सकती हैं। दुकानों का निर्माण अज्वलनशील सामानों से जैसे लोहे की टीन, एजवेस्टस सीट आदि। दुकानों के निर्माण में किसी भी दशा में टेन्ट, कनात, कपड़े आदि का प्रयोग नही किया जायेगा। आतिशबाजी की दुकानों के मध्य लगभग 03 मीटर की दूरी रखी जाय व प्रोटेक्टेड वर्क्स जैसे आवास, शैक्षिक संस्थान, सभागार, सिनेमाघर, अस्पताल, मार्केट, फैक्ट्री, पूजा के स्थान, रेलवे लाइन, हाइवे, खतरनाक पदार्थों के भण्डारण, ओवर हेड हाइटेन्शन लाइन से कम से कम 50 मीटर की दूरी होनी चाहिये। आतिशबाजी की दुकाने आमने-सामने नहीं होंगी तथा एक पंक्ति में 50 से अधिक दुकानों की अनुमति नहीं दी जायेगी। दुकानों से 50 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का प्रयोग अथवा प्रदर्शन नही किया जायेगा। दुकान के भीतर धूम्रपान पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रखा जाय तथा दुकान में केरोसिन लैम्प, लालटेन, मोमबत्ती आदि को भण्डारण एवं विक्रय के समय नहीं लाया जा सकेगा तथा प्रकाश व्यवस्था हेतु कोई भी उपकरण लचीले तार से लटका कर नहीं लगाये जायेंगे। सीएफओ ने यह भी बताया कि दुकानों पर इमरजेन्सी लाइट या हैण्ड टार्च भी रखी जाये, जो स्पार्क प्रूफ हो। आतिशबाजी का विक्रय वृद्धजनों, अवयस्क, बीमार, आपराधिक प्रवृत्ति एवं दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। जहां तक सम्भव हो सके स्टॉक स्टील बाक्स में रखा जाना चाहिये। प्रत्येक मास्टर स्वीच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिये, जिससे कि शार्ट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः ही बन्द हो जाये। कोई भी विक्रेता द्वारा प्रतिबन्धित पटाखों, देशी अथवा 145 डीबी(सी) डेसीबल से तेज आवाज वाले पटाखों आदि का क्रय, विक्रय कदापि नही किया जायेगा। सभी विक्रेताओं को अपनी दुकान पर धूम्रपान निषेध तथा आपातकालीन सेवा, अग्निशमन केन्द्र बहराइच के टेलीफोन नम्बरों-112, 9454418331, 9554418332 के लाल रंग से अंकित एक-एक बोर्ड ऐसे स्थानों पर लगाने होंगे जिसे आमजन आसानी से देख और पढ़ सकें। ऐसे परिसरों में वैकल्पिक निकास मार्गों की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा तथा पलायन मार्गों को हमेशा अवरोधमुक्त रखा जायेगा। बिक्री परिसर से अलग वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी किसी भी दशा में विक्रय स्थल के पास वाहन खड़े किये जाने की अनुमति नहीं होगी। अस्थाई विक्रय हेतु बनायी गयी दुकानों की विद्युत आपूर्ति को एक साथ काटने हेतु मेन स्विच लगाया जायेगा। इस परिसर में ध्वनिविस्तारक यंत्र (पब्लिक एड्रैस सिस्टम) की व्यवस्था के साथ-साथ स्पार्क प्रूफ लाइटों की व्यवस्था करनी होगी।