: अच्छे उत्पादन का आधार है गन्ना बंधाई
Thu, Jul 25, 2024
बढ़वार के अनुसार माह जुलाई, अगस्त व सितम्बर में तीन बंधाई जरूर करे किसान
फखरपुर, बहराइच। इस समय गन्ने के ऑटम प्लाट एवं पौधे के अच्छे प्लाट जिनकी बढ़वार काफी अच्छी हो गई है ऐसे सभी प्लाटो की गन्ना बंधाई किसान सुनिश्चित करे। बंधाई करने से उपज अधिक मिलती है। अच्छी गुणवत्ता का बीज प्राप्त होता है, गन्ना कटाई-छिलाई में आसानी रहती है। प्रति एकड़ शुद्ध मुनाफा में बढ़ोतरी होती है। बंधाई बढ़वार के अनुसार करे जैसे-जब गन्ने की बढ़वार 5-6 फिट हो जाये तो सिंगल लाइन में जमीन से 3 फीट की ऊंचाई पर पहली बंधाई करे। दूसरी बंधाई जब गन्ने की बढ़वार 7 से 8 फिट हो जाये तब करे, पहली बंधाई के 1-1. 5 फिट ऊपर से उसी लाइन में करे। तीसरी बंधाई जब गन्ने की बढ़वार 9-10 फिट हो जाये तो दोनों लाइन के थानों को एक साथ कैंचीनुमा बांध दे। इससे गन्ना बिल्कुल नहीं गिरेगा। साथ ही साथ इस समय मिल क्षेत्र में सर्वे सट्टा प्रदर्शन का कार्य भी चल रहा है। सभी किसान अपना सर्वे क्षेत्रफल, प्रजाति, पेड़ी-पौधा-ऑटम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर अच्छी प्रकार देख ले और यदि कोई कमी है तो संशोधित करा ले। जिससे आगामी पेराई सत्र में कोई दिक्कत आपूर्ति करने में ना आये।ए ेसे किसान जिनका सर्वे हुआ है लेकिन समिति सदस्य नहीं है सदस्य जरूर बन जाये और रसीद प्राप्त कर ले। इन सभी बातो की चर्चा पारले के एसोसिएट मुख्य गन्ना प्रबंधक संजीव राठी द्वारा खैरा बाजार, चंदनापुर व मरौचा में उपस्थित किसानों से मीटिंग के समय की गई। इस अवसर पर काफी संख्या में किसान एवं पारले के अन्य अधिकारीगण अखंड, अमर, नीरज, रमेश, गिरजेश् व दिनेश उपस्थित रहे।
: 31 वर्षों बाद महिला पर जानलेवा हमले के आरोपी को पांच वर्ष की सजा
Wed, Jul 24, 2024
बहराइच। महिला पर चाकू से हमला कर हत्या के प्रयास के अभियुक्त को न्यायालय द्वारा पांच वर्ष की सजा सुनाई गई है साथ ही 5500 रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। अभियुक्त बडगोडे उर्फ सहजराम पुत्र दुलारे निवासी गोबरहा थाना कोतवाली देहात ने बीते 16 मार्च 1991 को मनोहर लाल पुत्र बाबादीन मौर्या निवासी सदियाबाद की माता को जमीनी रंजिश के चलते चाकू मारकर घायल कर दिया गया था। जिसका मुकदमा न्यायालय एसएसजे चतुर्थ की अदालत में विचाराधीन था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त बगगोडे को दोष सिद्ध पाये जाने पर पांच वर्ष के कारावास क सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 5500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में साढ़े तीन माह का अतिरिक्त कारवास की सजा भुगतनी होगी।
: ब्राह्मण संगठन के पूर्व अध्यक्ष को मोबाइल पर जानमाल की धमकी
Wed, Jul 24, 2024
काल करने वाला खुद को बता रहा हैं सीबीआई अधिकारी
पीड़ित ने एसपी को मोबाइल नम्बर नामजद कर दी तहरीर
बहराइच। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के पूर्व अध्यक्ष को रविवार रात उनके मोबाइल फोन पर काल की। उधर से अपने आप को सीबीआई लखनऊ ब्रांच में तैनात अधिकारी बता धमकाया गया। इतना ही नही आरोप है कि जानमाल तक की धमकी दे दी गई। खौफजदा युवक ने एसपी को मोबाइल नम्बर नामजद करते हुए तहरीर दी है। देहात कोतवाली के रायपुर राजा निवासी विवेक शुक्ला ने एसपी को दी गई तहरीर में उल्लेख किया है कि रविवार रात में उनके मोबाइल पर काल आई। रिसीव किए जाने पर उधर से सीबीआई लखनऊ ब्रांच में आईपीएस अफसर बताते हुए धमकाया गया कि उसे जान से मार देगा। धमकी भरी काल को उन्होने काफी गंभीरता से लिया। पीड़ित ने कहा कि कोई आईपीएस अधिकारी इस प्रकार बात नही करते। पूर्व में भी उन पर हमले हुए है। इसलिए मोबाइल नम्बर नामजद कर एसपी को तहरीर दी गई है।