: समस्याओं को लेकर अनुदेशकों ने बीएसए को सौपा ज्ञापन
Fri, Sep 13, 2024
बहराइच। पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति बहराइच के बैनर तले प्रान्तीय नेतृत्व के आह्वान पर शुक्रवार को ज्ञापन का कार्यक्रम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। जिसमे बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया गया। जिलाध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि हम अनुदेशक 11 वर्षों से निरंतर निष्ठा पूर्वक शिक्षण कार्य कर रहे हैं लेकिन सरकार हमें अभी भी उपेक्षित कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी मांगों पर जल्द विचार करें। जिला महामंत्री प्रमोद कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार हम सबको विभाग के मुख्य धारा में लाने का कार्य करें। उन्होंने सभी का आह्वान करते हुए कहा कि 29 सितम्बर तक हम सबकी मांग पूरी नही की जाती है तो हम सभी 30 सितंबर को लखनऊ की धरती पर विशाल धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश होंगे। त्रिपुरेश उपाध्याय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि अनुदेशको को शीघ्र न्याय मिले। विशाल श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहा है कि सरकार हमें विवश न करें लखनऊ की धरती पर ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन के लिए आना पड़े। इस अवसर पर नीतिश गुप्ता, अरविंद द्विवेदी, बंदिनी वर्मा, सोनिया, संजय मिश्रा, अजय सरोज, मनीष मिश्रा, आशीष मद्धेशिया, अजय मौयार्, श्याम सुंदर, आशुतोष मेहता, जयप्रकाश चौधरी, विजय यादव, रईस अहमद, पंकज शुक्ला, पंकज चतुर्वेदी, सलमान सहित सैकड़ों अनुदेशक उपस्थित रहे।
: 50 वाहनों का किया गया चालान
Fri, Sep 13, 2024
बहराइच। जिलाधिकारी मोनिका रानी व पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में शुक्रवार को परिवहन व पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अवैध संचालित वाहनों के विरूद्ध अभियान चलाया गया। जिसके अन्तर्गत 50 वाहनों के विरूद्ध चालान/बंदी की कार्रवाई की गई। उक्त अभियान नियमित रूप से संचालित किया जायेगा। जिससे अवैध संचालित वाहनों पर पूर्णतया अंकुश लगाया जा सके।
मारपीट में सगे भाईयों को 14 वर्ष बाद हुई सजा
खेत में बकरे चरने पर की थी पिटाई
बहराइच। मारपीट के आरोपी दो सगे भाइयों को न्यायालय द्वारा 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही आरोपियों पर 11,600 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला 14 वर्ष पुराना है। बीते 1 फरवरी 2010 को थाना खैरीघाट अन्तर्गत बख्तावरपुरवा दलजीतपुरवा निवासी जगसेन सिंह पुत्र नगेसर सिंह के धनियां के खेत में ओंकार सिंह व त्रिभुवन सिंह तथा दलबीर सिंह के बकरे चर रहे थे। जिस पर नगेसर सिंह द्वारा विरोध जताया गया। जिसके चलते आरोपियों ने उनकी लाठी, डण्डों से पिटाई करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। मामले में जगसेन सिंह द्वारा दी गई तहरीर पर थाना खैरीघाट में मुअसं. 159/10 धारा 323, 504, 506 के तहत ओंकार सिंह, त्रिभुवन सिंह व दलबीर सिंह के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना उपरान्त धारा 304 की बढ़ोत्तरी की गई थी। मुकदमा न्यायालय एसएसजे तृतीय की अदालत में विचाराधीन था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय द्वारा आरोपी ओकार सिंह व त्रिभुवन सिंह पुत्रगण दलबीर सिंह को 10-10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाते हुए 11,600 रूपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
: एससीएसटी एक्ट के चार आरोपियों को तीन वर्ष की सजा
Thu, Sep 12, 2024
बहराइच। न्यायालय द्वारा एससीएसटी एक्ट के मुकदमें में सम्बन्धित आरोपियों को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं 3500 रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कविता निगम द्वारा चार अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है। आरोपियों ने बीते 30 नवम्बर 2001 को खेत की मेड़ को लेकर हुए विवाद में ओंकार व उनके पिता निवासी विलासपुर भगवानपुर कोतवाली देहात के साथ मारपीट व गाली गलौज की थी। मुकदमें में अभियोजन व बचाव पक्ष की जिरह सुनने के बाद अदालत द्वारा गुड्डू, मालती, चद्रिका व ओंकार पुत्रगण कामता प्रसाद निवासी विलासपुर भगवानपुर को सजा सुनाई गई।