: सीडीओ ने किया पचदेवरी मतदान केन्द्र का निरीक्षण
Tue, Mar 19, 2024
ग्रामवासियों को दिलायी मतदाता शपथ
बहराइच। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत मुख्य विकास अधिकारी रम्या आर ने विधानसभा क्षेत्र महसी अन्तर्गत मतदान केन्द्र पचदेवरी के बूथ संख्या 70, 71, 72 व 73 का निरीक्षण कर मतदान केन्द्र पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का जायज़ा लेते हुए मौके पर मौजूद ग्राम प्रधान, कोटेदार, आशा, एएनएम, रोजगार सेवक, पंचायत सहायकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। मतदान केन्द्र के निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने विगत लोकसभा सामान्य निर्वाचन में 40 प्रतिशत से कम मतदान के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए ग्रामवासियों को शपथ दिलायी कि हम, भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
: डीएम ने एफ.एस. टीम के सदस्यों के साथ की वीडियो कांफ्रेंसिंग
Tue, Mar 19, 2024
लोकेशन व दैनिक गतिविधियों से हुईं रू-ब-रू
विधानसभावार फ्लाईंग स्क्वायड व वीडियो निगरानी टीमों का गठन
बहराइच। लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से आदर्श आचार संहिता का पालन कराने तथा व्यय अनुवीक्षण पर निगरानी रखने के उद्देश्य से जिले में विधानसभावार फ्लाईंग स्क्वायड तथा वीडियो निगरानी टीमों का गठन किया गया। जनपद में गठित की टीमों की गतिविधियों एवं लोकेशन का जायज़ा लेने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मोनिका रानी कलेक्ट्रेट स्थित ई-डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में इंटीग्रेटेड कन्ट्रोल पहुंच कर एफ.एस. तथा वी.एस.टी. के सदस्यों से वीडियो कांफ्रेसिंग कर क्षेत्र में उनकी गतिविधियों का जायज़ा लिया तथा लोकसभा निर्वाचन की बाबत आवश्यक दिशा निर्देश दिये। डीएम ने एफ.एस. टीम के सदस्यों को निर्देश दिया कि वह क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराएं और उनके द्वारा किये गये कार्य धरातल पर दिखाई दें। डीएम ने क्षेत्र में तैनात टीमों को भोर व देर रात में विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत देते हुए कहा कि समस्त एसडीएम व सीओ को निर्देश दिया गया है कि क्षेत्र में कार्य कर रही टीमों को हर संभव सहयोग व मार्गदर्शन देते रहें। डीएम ने एफ.एस. टीमों को निर्देश दिया कि डे-बाई-डे की जो भी एक्टिविटी हो उसकी सूचना अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाय। कन्ट्रोल रूम से निकल कर डीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर का भ्रमण कर साफ-सफाई व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
: निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए प्रशिक्षित किये गये राजनैतिक दलों के पदाधिकारी
Mon, Mar 18, 2024
बहराइच। लोकसभा चुनाव को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों निर्वाचन व्यय लेखा प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय की अधिकतम सीमा रू. पनचान्नबे लाख निर्धारित की गई है। डीएम ने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उसके नामांकन की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख तक उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा उपगत या प्राधिकृत किये गये सभी व्ययों का पृथक एवं सही लेखा रखना अनिवार्य है। निर्वाचन व्यय लेखे के अनुरक्षण में असफलता भारतीय भारतीय दण्ड संहिता की धारा-171 (झ) के अधीन दण्डनीय है। डीएम ने बताया कि निर्वाचन व्यय के प्रयोजनार्थ प्रत्येक अभ्यर्थी को नाम निर्देशन दाखिल करने के कम से कम एक दिन पहले पृथक बैंक खाता खोला जाएगा। नाम-निर्देशन दाखिल करते समय अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को लिखित रूप में इस बैंक खाते का विवरण देना होगा। निर्वाचन व्यय के प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी चाहे तो स्वयं के नाम से या अपने निर्वाचन एजेण्ट के साथ संयुक्त रूप से बैंक खाता खोल सकता है। यह बैंक खाता अभ्यर्थी के परिवार के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति, जोकि अभ्यर्थी का निर्वाचन एजेण्ट नहीं है, के साथ संयुक्त नाम से नहीं खोला जाना चाहिए। बैंक खाता राज्य में कहीं भी खोला जा सकता है। ये खाते को-ऑपरेटिव बैंकों या डाकघरों सहित किसी भी बैंक में खोले जा सकते है। डीएम ने बताया कि निर्वाचन व्यय से सम्बन्धित सभी भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाना व्यवहारिक न हो तो अभ्यर्थी/निर्वाचन एजेन्ट द्वारा रू. 10,000 (रु. दस हजार मात्र) की सीमा तक बैंक से आहरण करके नगद भुगतान किया जा सकता है, लेकिन नगद भुगतान मात्र के उद्देश्य से किसी कार्य/मद की भुगतान की जाने वाली धनराशि को टुकडों में बांटना (स्प्लिटिंग) नहीं किया जायेगा। सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गए पृथक बैंक खाते में निर्वाचन व्यय के लिए निश्चित की गयी राशि जमा कर दें और सभी निर्वाचन व्ययों को उक्त बैंक खाते से भुगतान किया जाना चाहिए। डीएम ने बैठक में मौजूद राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, सहायक व्यय प्रेक्षकों व लेखा टीम के सदस्यों से कहा कि सी-विज़िल एैप को अपने मोबाइल में अवश्य डाउनलोड कर लें। लेखा टीम के कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति पर डीएम ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए भविष्य में पुनरावृत्ति न करने का निर्देश दिया। प्रशिक्षण के दौरान वरिष्ठ कोषाधिकारी नरोत्तम शरण ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को निर्वाचन व्ययों के दैनिक लेखे/रजिस्टर, कैश तथा बैंक रजिस्टर भरने की प्रकिया, निरीक्षण की तिथियों पर उपस्थित न होने पर अनुदेश, स्टार प्रचारकों पर व्यय, वाहन व्यय, अन्य व्ययों का अनुवीक्षण, मुद्रण, निर्वाचन व्यय सार विवरण, दोषपूर्ण विवरणों का परिणाम, लेखा समाधान बैठकों इत्यादि बिन्दुओं पर विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, सीआरओ देवेन्द्र पाल सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी नरोत्तम शरण, प्रशिक्षु पीसीएस ज्योति चौरसिया सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी, भाजपा से सुनील श्रीवास्तव, बसपा अजय कुमार गौतम, अशर्फी लाल गौतम, कांग्रेस से गोपीनाथ, सपा से रामहर्ष यादव, जफर उल्ला खां बन्टी व सुनील निषाद, अपना दल एस गिरीश पटेल व धमेन्द्र चौधरी व सुनील निषाद मौजूद रहे।